नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी पिता को अदालत ने सुनाई 10 साल की कड़ी सजा, 65 हजार रूपए जुर्माना

0
17

माननीय एएसजे हेमराज मित्तल ने अहम फैसला देकर सुनाई आरोपी को सजा

वर्ष 2019 में महिला थाना एनआईटी में पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था मुकदमा

फरीदाबाद: अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी पिता को आज माननीय अदालत द्वारा 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही आरोपी पर ₹65000 जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर 2019 को पीड़ित नाबालिग लड़की ने पुलिस को शिकायत दी जिसमें उसने बताया कि वह दो भाई वह दो बहन हैं। 1 जुलाई 2019 को उसकी मां का देहांत हो गया था। उसके पापा राजेश शराब पीते हैं और पिछले एक साल से मेरी मर्जी के खिलाफ गलत काम कर रहे हैं। उसने बताया कि उस समय उसकी मां बीमार रहती थी और वह चल फिर नहीं सकती थी तो पीड़िता का पिता पीड़िता की मां के सामने ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिता सात आठ बार यह काम कर चुका है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले में त्वरित कार्रवाई की गई और उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उसके पश्चात मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था जिसमें सरकारी वकील प्रताप सिंह द्वारा पुलिस की तरफ से पैरवी की गई जिसमें पुलिस द्वारा ठोस गवाह व सबूत पेश किए गए जिनके आधार पर माननीय अदालत द्वारा आरोपी को 10 वर्ष की सख्त सजा सुनाई गई है। फरीदाबाद पुलिस इसी प्रकार अपराधियों पर शिकंजा कसती रहेगी और उसे अदालत द्वारा उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here