पुलिस ने ठोस गवाही और तपतीश के दौरान जुटाये गये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दिलवाई सजा।
फरीदाबाद: 30 सितंबर। बतादे कि वर्ष 2021 मे पिडित़ा ने थाना खेड़ी पुल मे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था और वारदात से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्रीत कर मजबूत गवाह के साथ चालान कोर्ट में सबमिट किया गया था। मामले में आज एडिशनल सेशन जज श्री ज्योति लाम्बा की फास्ट्रेक कोर्ट ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दीपक कुमार को 14 साल की सजा सुनाई है और उसे पर ₹70000 जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार (28) पलवल के होडल के रहने वाले के द्वारा एक 22 वर्षीय लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को वर्ष 2021 में अंजाम दिया गया था। आरोपी दीपक कुमार को पुलिस टीम सहायक उप निरीक्षक मुकेश सिपाही सुरेंद्र और मनीष ने 18 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि पीड़िता आरोपी को पिछले दो वर्ष से जानती है। पीड़िता फरीदाबाद के एक अस्पताल में काम करती थी। जहां पर आरोपी पीड़िता से मिलने के लिए आया करता था। पीड़िता के साथ आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को बार-बार अंजाम दिया था। पीड़िता के द्वारा शादी की बात कहने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। मामले में अनुसंधान अधिकारी सहायक उप निरीक्षक मुकेश के द्वारा कोर्ट में पीसी किया गया। सरकारी वकील श्री जगविंदर सिंह के द्वारा पीड़िता लड़की की तरफ से मामले में पक्ष रखा गया। मामले में माननीय सेशन जज के द्वारा आरोपी को 14 साल की सजा और 70000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इससे अपराधी किस्म के व्यक्तियों में कानून का भय पैदा होगा इसके साथ ही आमजन में पुलिस, अदालत व कानून के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ होगा।