जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 19 एजेंडों पर हुई सुनवाई

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*निशानदेही पर दो रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारी को किया निलंबित*

*कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने एन्हांसमेंट की पेमेंट देरी से जारी करने पर कार्यवाही के दिए निर्देश*

*जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 19 एजेंडों पर हुई सुनवाई*

पंचकूला, 10 जुलाई – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवरपाल ने आज जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनवाई करते हुए पेमेंट में देरी करने वाले अधिकारी पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए और अन्य तीन मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने की निर्देश दिए गए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवरपाल आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में एजेंडे अनुसार 19 मामलों को शामिल किया गया। अधिकतर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे।

श्री कंवरपाल ने पिंजौर निवासी सुमन धीमान की शिकायत पर एन्हांसमेंट की पेमेंट देने में देरी करने वाले अधिकारी पर कार्यवाई करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही बची हुई पेमेंट को 15 दिन में जारी करने निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा उसकी 412.5 गज जगह को अधिग्रहण किया था। जिसके अवार्ड की पेमेंट तो उन्हें दे दी, पर एन्हांसमेंट की पेमेंट के लिए चक्कर काटने पड़े जिसके बाद भी उन्हें दो साल तक कोई पैसा नहीं दिया गया। अब एक दिन पहले ही करीब 370 गज की पेमेंट की गई है। इसके लिए प्रार्थी ने उपायुक्त डा. यश गर्ग का आभार जताया जिन्होंने समाधान शिविर में पेमेंट करने के आदेश दिए थे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने गांव माजरी जटटा निवासी जसबीर सिंह, कुलविंद्र की शिकायत पर एक ही निशानदेही पर दो रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की दोबारा से निशानदेही करने के निर्देश दिए। शिकायत में बताया गया कि गांव के कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा करके निर्माण किया हुआ है। इस मामले में पिछली मीटिंग के आदेश पर निशानदेही करने गए अधिकारी ने दो रिपोर्ट बनाकर दी जिसमें एक में कब्जा और दूसरी में कब्जा नहीं होने बारे लिखा गया।

श्री कंवरपाल ने गांव चपेहर निवासी रणजीत सिंह की शिकायत पर उपायुक्त को एडीसी से एक सप्ताह में रिपोर्ट लेकर एफआईआर दर्ज करवाने और संबन्धित अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक अन्य शिकायत में रणजीत सिंह व खलील अली ने बताया कि पाकिस्तान गए व्यक्तियों के नाम की जमीन की नंबरदार, पटवारी, तत्कालीन तहसीलदार ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्री की गई हैं। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पाश्र्वनाथ राॅयल सोसायटी के निवासियों की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पाश्र्वनाथ राॅयल सोसायटी में 119 परिवार रह रहे हैं। अलाॅटियों द्वारा बिल्डर को पूरी राशि का भुगतान करने पर भी कब्जे का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया है और ही उन्हें न ही मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। बिल्डर ने इस सोसायटी को बनाने के लिए किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली है।

श्री कंवरपाल ने सेकटर-19 निवासी जयप्रकाश की शिकायत पर एडीसी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन करते हुए जांच के बाद एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। साथ ही काम को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सेक्टर-19 में ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया। अभी भी काम अधूरा पड़ा है। पुल की जगह के कुछ हिस्से में बने पार्क की ग्रिल व अन्य सामान गायब है। रेलवे लाइन क्राॅसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग के एक्सईएन ने कहा कि सभी कामों को 10 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। रेलवे क्राॅसिंग के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था करने के लिए 31 लाख रुपए के बजट की डिमांड की गई है, जल्द ही इसके टैण्डर लगाए जाएगें।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अमरावती एन्कलेव निवासी अमरीश कुमार की शिकायत पर पुलिस विभाग को जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि फर्म द्वारा लीज डीड प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उपरोक्त मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई गई।

श्री कंवरपाल ने सेक्टर 18 निवासी प्रमोद कुमार की शिकायत पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अलाॅट किए गए बूथ का नक्शा पास करने के लिए निर्देश दिए गए। शिकायत में बताया कि 2016 में नीलामी के दौरान एक बूथ अलाॅट हुआ था। जुलाई 2017 के केस पर फरवरी 2020 में पारित हुए आदेशों के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई। इस पर उन्होंने प्रार्थी से शपथ पत्र लेकर नक्शा पास करने के आदेश दिए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने गांव भैंरों की सैर निवासी नवीन शर्मा की शिकायत पर निशानदेही करवाकर अवैध कब्जा को हटवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आपकी शिकायत पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। आप सरकार की जमीन को बचाने का कार्य कर रहें हैं। शिकायत में नवीन शर्मा ने बताया कि करोड़ों रूपये कीमत की जगह पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया हुआ है।

श्री कंवरपाल ने पिंजौर निवासी संदीप कुमार की शिकायत पर नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया। जो निशानदेही के बाद अवैध कब्जे को हटवाने का काम करेगी। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि 7 अक्टूबर 2021 नगर परिषद कालका के पोर्टल पर दो आवासीय भवनों का प्लान प्रस्तुत किया था, लेकिन बार-बार संपर्क के बाद भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने एडवोकेट सिद्धार्थ राणा की शिकायत पर नगर निगम और एनएचएआई को रामगढ़ की सीवर के कार्य को 10 में दुरूस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अजय शर्मा, उपायुक्त डा. यश गर्ग, पुलिस आयुक्त हिमाद्रि कौशिक, अतिरिक्त उपायुक्त सचिव गुप्ता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह, जिला परिषद के चेयरमैन सुनील शर्मा, एसडीएम कालका लक्षित सरीन, एसडीएम पंचकूला गौरव चैहान, पार्षद हरेन्द्र मलिक सहित सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।

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