रोहतक,15 जुलाई : जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के गांव जिन्दराण में रामचंद्र बनाम अन्य के मामले में कब्जा कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत रोहतक के नायब तहसीलदार बंसीलाल को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किये है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मैजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।