*हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग चेयरपर्सन ने पाॅक्सो अधिनियम 2012 के प्रभावी कार्यांवयन को लेकर आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*
पंचकूला, 25 अप्रैल – हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती प्रवीन जोशी ने सेक्टर-6 में स्थित पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन कार्यालय में पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कानूनी सेवा प्राधिकरण जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ पाॅक्सो अधिनियम 2012 के प्रभावी कार्यांवयन के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
चेयरपर्सन प्रवीन जोशी ने बताया कि बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पाॅक्सो एक्ट को वर्ष 2012 में देश में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की भलाई और उनकी गरिमा की रक्षा करना है, जो हमारे समाज का सबसे कमजोर सदस्य हैं। जिन्हें हर हाल में सशक्त करना हमारा कर्तव्य है।
उन्होंने कहा कि पाॅक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को अपराध घोषित करने के अलावा बाल अश्लीलता में भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों का संदेह होने पर जनता द्वारा रिपोर्ट करने का दायित्व है और रिपोर्ट न करने पर दंड का प्रवधान है।
बैठक में सभी विभागों से हर जिले से पाॅक्सो अधिनियम का डाटा लिया गया।
इस बैठक में आयोग के सदस्यगण मीना कुमारी, सुमन राणा, अनिल कुमार, गणेश कुमार व मांगे राम, पुलिस विभाग से एसीपी आशीश कुमार, कानूनी सलाहकार पूजा पांडे, बाल सुरक्षा सलाहकार दिनेश शर्मा, शशिकांत, जन्नत ढांडा, प्रशासनिक सलाहकार अंशुल नैन व महक भारद्वाज उपस्थित रहे।