उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों की अक्षरश: से पालन सुनिश्चित की जाएगी।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि लाउडस्पीकर का प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति से उचित ध्वनि नियंत्रण के तहत प्रात: 6 बजे से सांय 10 बजे तक की अवधि में ही किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी प्रकार की चुनाव एवं मतदाता संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 की स्थापना की गई है। टोल फ्री नंबर पर मतदाता सूची से संबंधित व चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने जिला में स्थित सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित सरकार की उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाली सभी होल्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि तुरंत प्रभाव से हटवाकर अनुपालना रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को निरूपण नहीं किया जा सकता।