यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रदीप दहिया ने आज लघु सचिवालय के वीडियो कॉंफ्रेंस कक्ष में आयोजित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान कही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण, सीईओ जिला परिषद कुलभूषण बंसल, एसडीएम हांसी मोहित महराणा, नगर निगम संयुक्त आयुक्त प्रीतपाल, डीडीपीओ नरेन्द्र सिंह, चुनाव तहसीलदार जगदीप मान उपस्थित रहे।
बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता की पालना करना अनिवार्य है और इसमें किसी प्रकार की उल्लंघना न हो। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा/रैली के स्थान निश्चित किए गए है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा रैली या चुनावी जनसभा के आयोजन से पूर्व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, साथ ही उन्होंने कहा कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्कूल के खेल मैदान व धार्मिक स्थल का रैली के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, अगर कोई राजनीतिक दल व उम्मीदवार इसका उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम की सख्ती से पालना की जाएगी। राजनीतिक दलों उम्मीदवारों द्वारा सरकारी प्रॉपर्टी अथवा अन्य प्राइवेट पर झंडे व बैनर लगाने पर पूर्णत: प्रतिबंध है तथा किसी निजी प्रॉपर्टी पर झण्डा अथवा बैनर लगाने के लिए प्रॉपर्टी मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बैठक में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव से संबंधित किए जाने वाले खर्चों का लेखा अलग से रखा जाना है। इसलिए संबंधित अलग से बैंक में अपना खाता खुलवाएं। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग किए जाने वाली सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अंकित करना अनिवार्य है और इसका विवरण चुनाव कार्यालय द्वारा गठित इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम को उपलब्ध करवाएं। बैठक मेंं उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधियों से कहा कि दलों के वोट से संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 से प्राप्त की जा सकती है।
बैठक में राजनीतिक दलों क्रमश: कांग्रेस से वजीर सिंह पूनिया, भाजपा से अजय सिंह बेनीवाल, जेजेपी से तरूण गोयल, बीएसपी से नानक देव, सीपीआईएम से दिनेश सिवाच, इनेलो से रमेश चुघ उपस्थित रहे।