बिना प्रमाण पत्र के इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर ना करें किसी भी विज्ञापन का प्रसारण

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– प्रसारण से पहले लें एमसीएमसी से अनुमति

चरखी दादरी, 20 अगस्त। चुनाव प्रक्रिया के दौरान इलैक्ट्रानिक मीडिया जैसे लोकल केबल, टीवी चैनल व रेडियो आदि बिना प्रमाण पत्र के किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर केबल ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन कर दिया गया है। डीआईपीआरओ चरखी दादरी इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को डीआईपीआरओ के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन निर्धारित समय पर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कमेटी केबल चैनलों सहित प्रत्येक इलैक्ट्रोनित मीडिया माध्यमों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी और केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर कड़ी नजर रहेगी।

उन्होंने कहा कि कोई भी केबल ऑपरेटर या टीवी चैनल व रेडियो बिना कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन नहीं चला सकता है। अगर नियमों का उलंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर या टीवी व रेडियो के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर के विरूद्घ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है। सभी केबल ऑपरेटरों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टी वी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना भी सुनिश्चित करनी है।

ऐसे लें विज्ञापन चलाने का प्रमाण पत्र

विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनैक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनैक्सचर बी में प्रमाण पत्र जारी करेगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनैतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी।

उन्होंने बताया कि अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरूस्त करने के लिए संबंधित को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उसे विज्ञापन को दुरूस्त करके दोबारा आवेदन करना होगा।

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सरकारी कार्यालयों से भी फोटो आदि हटाना जरूरी

– चुनाव समाप्ति तक खुले रहेंगे सभी कार्यालय

चरखी दादरी, 20 अगस्त। सभी विभागों के कार्यालयों व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आर्दश आचार संहिता को लेकर निर्वाचन आयोग की हिदायतों की पालना करना अनिर्वाय है। आचार संहिता का उल्लंघन किसी के लिए भी घातक सिद्घ हो सकता है। ऐसे में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उनके कार्यालय से संबंधित हितायतों की सही एवं पुख्ता रिपोर्ट दें।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने जिला में संचालित सभी विभागों कार्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्टï किया है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आर्दश आचार संहिता सभी के लिए समान रूप से लागू हो गई है और सभी को आचार संहिता का पालन करना जरूरी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव घोषणा के बाद सार्वजनिक स्थानों सहित सरकारी कार्यालयों में लगे कलेंडर व पोस्टर आदि से भी मुख्यमंत्री व मंत्रियों सहित राजनैतिक नेताओं के फोटो हटाने अनिर्वाय हैं। ऐसे में सभी कार्यालय अध्यक्ष सुनिश्चित करें कि निर्वाचन आयोग क निर्देशों की शत प्रतिशत पालना हो।

उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी समय किसी भी कार्यालय अथवा विभाग से सूचना लेने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में चुनाव समाप्ति तक जिला के सभी कार्यालय राजपत्रित व सार्वजनिक अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे।

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