विधानसभा चुनाव को मध्यनजर रखते हुए लाइसेंस धारक जमा करवाए अपने हथियार:सुशील सारवान

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संबंधित पुलिस स्टेशन व पंजीकृत शस्त्र डीलरों के पास जमा करवाए जा सकते है लाइसेंसी हथियार, आदेशों की अवहेलना करने पर बीएनएसएस-2023 की धारा 223 के तहत अमल में लाई जाएगी कार्रवाई

कुरुक्षेत्र 21 अगस्त जिलाधीश एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि 1 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र जिला की चारों विधानसभाओं में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव के कारण जिला कुरुक्षेत्र की राजस्व सीमाओं के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए है। इसके साथ-साथ जिला कुरुक्षेत्र की राजस्व सीमाओं में आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को रखने और ले जाने से, यहां तक कि लाइसेंस धारकों द्वारा भी शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।

जिलाधीश एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरे और सार्वजनिक शांति, दंगा या झगड़े से बचने और शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा आगामी विधानसभा आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र एवं हथियार ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाना तथा लाइसेंसधारियों के कब्जे में मौजूद सभी आग्नेयास्त्र एवं गोलाबारूद को संबंधित पुलिस थानों या पंजीकृत शस्त्र डीलरों के पास जमा करवाना आवश्यक हो गया है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत व शस्त्र अधिनियम 1959 के अन्तर्गत सभी लाइसेंस धारकों को आग्नेयास्त्र एवं हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए है। यह आदेश विभिन्न बैंकों/निजी बैंकों में तैनात प्राधिकृत सुरक्षा गार्डों, जिनके पास बैंकों के नाम से लाइसेंस है/विभिन्न एटीएम में तैनात प्राधिकृत सुरक्षा गार्डों/जिला कुरुक्षेत्र में एटीएम में नकदी भरने एवं सुरक्षित परिवहन के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्डों को छोड़कर सभी पर लागू होंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस तथा अन्य लोक सेवकों पर भी लागू नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि सभी आर्म्स लाइसेंस धारक आग्नेयास्त्र एवं गोलाबारूद को तुरन्त अपने संबंधित पुलिस थानों/प्राधिकृत शस्त्र डीलरों के पास उचित रसीद के साथ जमा करवा दें। संबंधित एसएचओ/आर्म्स डीलर का कर्तव्य होगा कि वे जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करें। लाइसेंस धारक चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी दिन रसीद प्रस्तुत करने पर संबंधित एसएचओ तथा आर्म्स डीलर से अपने आग्नेयास्त्र वापस ले सकते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, सभी एसडीएम, डीएसपी व एसएचओ इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधिकारी बिना लाइसेंस वाले हथियारों का पता लगाने तथा उन्हें नियमानुसार जब्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर बीएनएसएस-2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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