वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : डीसी

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▪️सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव को संपन्न करवाने में करें सहयोग हर नागरिक

▪️ डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोपरि होती है। हर चुनाव में एक-एक वोट का बड़ा महत्व होता है। इसलिए सभी मतदाताओं को एक अक्टूबर, 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है। चुनाव में मतदान करने का मौका पांच साल के बाद मिलता है।

उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त पहचान पत्र होना मतदान करने का अधिकार नहीं देता। मतदान के लिए व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। वोटर लिस्ट के आधार पर ही वोट डालने का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे वोटर आईडी के अलावा अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि 12 प्रकार के आईडी दस्तावेज को दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन का लक्ष्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न करवाना है। हर मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक सरल, सुगम व जल्द पहुंच उपलब्ध हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप तैयार किए गए हैं। इन एप के माध्यम से मतदाताओं, उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी फोन पर मिलेगी। युवाओं को समझना होगा कि मतदान करने से हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि झज्जर जिला के युवा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आवाज को बुलंद रखने के लिए वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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