जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव- 2024 लडऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम आने के बाद एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा आम चुनाव के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। नियम के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक रजिस्टर में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है और चुनाव लडऩे के इच्छुक नागरिक चुनाव आयोग की वेबसाइट अवश्य विजिट करें।