85 वर्ष से अधिक व दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी घर से मतदान की सुविधा, बीएलओ के जरिये करना होगा आवेदन
नामांकन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नामांकन पत्र दाखिल करें नागरिकः डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ शनिवार को महत्वपूर्ण मीटिंग करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने मीटिंग में चारों विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया, पोस्टल बैलेट, मतगणना आदि तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। सभी रिटर्निंग अधिकारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष तैयारियों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।
डीसी ने बैठक में कहा कि जिले की चारों विधानसभा (बहादुरगढ़, झज्जर, बादली, बेरी) में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी सभी तैयारियां चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार पूरा करें। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरु होगी जो 12 सितंबर तक चलेगी। प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन कक्ष से 100 मीटर के दायरे में वाहन लाने पर प्रतिबंध रहेगा व नामांकन के वक्त नामांकन करने वाले व्यक्ति के साथ केवल चार व्यक्ति नामांकन कक्ष में आने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया की नामांकन जिस बिल्डिंग में होगा वह पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग की सुविधा एप व वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन नामांकन पत्र भरा जा सकता है। ऑनलाइन नामांकन पत्र की हार्ड कॉपी संबंधित आरओ कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के नियम चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं जिनका नामांकन पत्र भरने से पूर्व नामांकन करने वाले नागरिकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।
ड्यूटी ऑर्डर के साथ जारी होगा फॉर्म 12
डीसी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों के मतदान के अधिकार को चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है। चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को फॉर्म 12 भरकर पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्राप्त मिलेगी। उन्होंने बताया कि ड्यूटी आर्डर के साथ ही फॉर्म 12 उक्त कर्मचारी को दे दिया जाएगा।
दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से मतदान करने का विकल्प
डीसी ने बताया की चुनाव आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं व दिव्यांग (40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता) मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। घर से मतदान करने के पात्र इच्छुक मतदाता को संबंधित बीएलओ के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके बाद निर्धारित तिथि पर मतदान के लिए टीम उनके घर जाकर मतदान करवाएगी।