जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए 5 सितंबर को गजट नोटिफिकेशन होगा

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और नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी, 12 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन होगा, 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 16 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र वापिस ले सकते है, इसके उपरांत 5 अक्टूबर को मतदान होगा तथा 8 अक्टूबर को मतों की गणना का कार्य किया जाएगा। रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिन कोई नामांकन नहीं होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने कहा कि इन विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी को आदर्श आचार संहिता की पालना करनी होगी। विधानसभा आम चुनाव 2024 में नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा पीठासीन अधिकारी कार्यालय में प्रात: 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित पीठासीन अधिकारी के कार्यालयों में अधिकतम 4 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी। इन दिशा-निर्देश की किसी प्रकार की अवहेलना को सहन नहीं किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी। सामान्य प्रत्याशी के लिए यह 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी यानि 5 हजार होगी। सिक्योरिटी राशि पीठासीन अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि स्वीकार्य नहीं होगी।

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