तीसरे दिन जिला की लाडवा व पिहोवा विधानसभा से एक-एक आजाद उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र भरा है

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अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया के तीसरे दिन जिला की लाडवा व पिहोवा विधानसभा से एक-एक आजाद उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र भरा है, जिसमें लाडवा विधानसभा क्षेत्र से गांव बड़ौंदी निवासी आजाद उम्मीदवार रामचंद्र व पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से गांव इस्माईलाबाद निवासी रजत शर्मा ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया है। थानेसर व शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। नामांकन की प्रक्रिया जिले की सभी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में की जा रही है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

एडीसी सोनू भट्ट ने कहा कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)के कार्यालय में 12 सितंबर 2024 तक प्रात: 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। रविवार 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 सितंबर 2024 को नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल की जाएगी। इसके बाद 16 सितंबर 2024 तक प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। प्रदेश में मतदान 5 अक्तूबर और मतगणना 8 अक्टूबर 2024 को होगी।

नामांकन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में करवाया जा सकता है जमा

एडीसी सोनू भट्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें सुविधा.ईसीआई.जीओवी.इन पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा तथा सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंट आउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित कराकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के हलफनामे के भरने होंगे सभी कॉलम

एडीसी ने कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

नामांकन के समय उम्मीदवार को सिक्योरिटी के रूप में जमा करवानी होगी 10 हजार रुपए की राशि

चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।

विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख

उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपये से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।

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