मतदान से पूर्व 3 बार अखबार व टीवी पर देनी होगी आपराधिक सूचना

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– राजनीतिक पार्टियों को भी सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर करनी होगी सार्वजनिक

चरखी दादरी, 7 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को मतदान से पहले 3 बार टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होगी। साथ ही राजनीतिक दलों को इनकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट व पोर्टल सहित अपने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाऊंट पर भी देनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक और ट्विटर (एक्स) सहित राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने उम्मीदवारों की अपराधिक जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की पूर्ण जानकारी अपलोड करें। यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी। होमपेज पर एक कैप्शन ‘आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार‘ लिखा होना भी ज़रूरी है जिससे मतदाता को जानकारी तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

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