25 कि.ग्रा. से अधिक कूड़ा-कर्कट मिला तो होगी चालान की कार्रवाई

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– एडीसी एवं डीएमसी हर्षित कुमार ने कचरा प्रबंधन को लेकर दिए जरूरी निर्देश

भिवानी, सितंबर। एडीसी एवं जिला नगर आयुक्त हर्षित कुमार ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, बैंकट हॉल, धर्मशाला संचालकों को निर्देश दिए हैं कि यदि उनके संस्थान में होने वाले प्रतिदिन कार्यक्रमों से 25 कि.ग्रा. से अधिक कूड़ा-करकट इक्ळा होता है तो उसका निपटान स्वयं अपने स्तर पर करना होगा। यदि किसी भी संस्थान में 25 कि.ग्रा.से अधिक कूड़ा -कर्कट मिलता है तो उस संस्थान संचालक का एनजीटी के नियमानुसार चालान किया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि होटल, रेस्टोरेंट, बैंकट हॉल, धर्मशालाओं में विवाह या अन्य समारोह के दौरान इन संस्थाओं से भारी मात्रा में कचरा निकलता है। यदि नगर परिषद की सीमा में किसी भी संस्थान में दिन-प्रतिदिन किसी भी कार्यक्रम में 25 कि.ग्रा. से अधिक कूड़ा पाया जाता है तो उसके उठान करवाने के उपरांत उसका प्रति किलोग्राम का चार्ज वसूल किया जाएगा। इसके साथ ही चालान किया जाएगा। एनजीटी के निर्देशानुसार पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, धर्मशालाओं में कचरा प्रबंधन जरूरी है। इसके तहत संस्थान से निकलने वाले कचरे को बाहर नहीं फेंका जा सकता। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो वह एनजीटी के आदेशों की उल्लंघना माना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई संस्थान में एनजीटी के नियमों या आदेशों की अवहेलना मिली तो संस्थान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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