जिला फरीदाबाद में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत

Date:

लोक अदालत में सभी प्रकार के आपसी सहमति योग्य मामले लिए जाएंगे

फरीदाबाद : 27 जनवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 (शनिवार) को किया जा रहा है। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में संपन्न होगा। लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के कुशल मार्गदर्शन और सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव के सक्षम नेतृत्व में किया जा रहा है।

सीजेएम रितु यादव ने बताया कि इस लोक अदालत में सभी प्रकार के ऐसे मामले लिए जाएंगे, जिनका निपटारा आपसी सहमति से संभव हो सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र, सुलभ एवं किफायती समाधान सुनिश्चित करना है।

सीजेएम रितु यादव ने आमजन से अपील की है कि जिन भी पक्षकारों के मामले लंबित हैं, वे लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा कर लाभान्वित हों। लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए गए मामलों का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related