सभी 6 आरोपियों- रिया चक्रवर्ती शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, ज़ैद विलात्रा, दिपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Date:

Front News Today: मुंबई सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को सभी 6 आरोपियों- रिया चक्रवर्ती शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, ज़ैद विलात्रा, दिपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वकीलों ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि सभी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कोई कारण नहीं बताया गया है। अदालत ने शुक्रवार को रिया की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। सह-अभियुक्तों और कथित ड्रग पेडर्स, बासित परिहार और ज़ैद विलात्रा के जमानत आदेशों को भी शुक्रवार को खारिज कर दिया गया।

रिया और उसके भाई ने जमानत के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उनकी याचिका को बुधवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया था। एक ताज़ा दलील में, उनके वकील सतीश मनेशिंदे द्वारा दायर, 28 वर्षीय अभिनेत्री ने “निर्दोष” होने का दावा किया। याचिका में कहा गया है कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है और मामले में झूठा फंसाया गया है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश, मानेशिंदे, विशेष लोक अभियोजक अतुल सर्पांडे और एनसीबी के जांच अधिकारी किरण बाबू की मौजूदगी में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला आया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related

वकीलों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही – एडवोकेट शिवदत्त वशिष्ठ

फरीदाबाद। फरीदाबाद जिला न्यायालय में आज अधिवक्ता भूपेश जोशी...

मुकुल कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर 86 बुढैना फरीदाबाद में तीन दिवसीय खेल महोत्सव शुरू

पलवल फरीदाबाद के 50 विद्यालयों के एक हजार खिलाडी...