*चुनाव परिणाम के बाद उम्मीदवारों को एक माह के भीतर जमा करना होगा अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा : डीसी*

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*- तय समयावधि में खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए किया जा सकता है अयोग्य घोषित*

*रेवाड़ी, 27 अगस्त*

हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव- 2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम आने के बाद एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा आम चुनाव के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार या राजनीतिक दलों द्वारा 10,000 रुपये से अधिक का चुनाव व्यय सभी स्थितियों में चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही विधानसभा आम चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, उस तिथि से एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है।

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