जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष व स्वतंत्रता पूर्वक संपन्न करवाने हेतू हिदायतें जारी की गई है। सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा दी गई हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल आयोग के निर्देशानुसार कार्य करें। कोई भी राजनीतिक दल ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो, जो किसी जातियों, समुदायों में आपसी मतभेद को बिगाड़े या उनके बीच तनाव पैदा करें। किसी की निजी जिंदगी की आलोचना से दूर रहें। वोट हासिल करने के लिए जातीय समुदायों की भावनाओं के आधार पर अपील न करें। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चाें और पूजा के अन्य स्थानों को चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं करें। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन परिसर की दीवारों आदि पर झंडा लगाने, बैनर लगाने, सूचना चिपकाने, नारा आदि नहीं लिखें।
डीसी ने कहा कि बैठक सभा आयोजित करने के बारे समय और स्थान स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित करें, ताकि पुलिस व्यवस्था कायम की जा सके। केवल चिन्हित स्थानों पर ही बैठकें सभा आयोजित की जा सकेंगी। किसी भी बैठक व सभा के लिए लाउड स्पीकरों के उपयोग की अनुमति समय रहते प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार जुलूस इत्यादि के समय व स्थान तथा रूट के बारे में पूर्ण सूचित करें। सभी राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का पालन करते हुए उनके द्वारा छपवाई जाने वाली सभी सामग्रियों, छपवाए जाने संबंधित प्रेस को घोषणा करते हुए दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर जिन्हें वे जानता हो, उनकी उपस्थिति में देना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से पालन करें और प्रशासन का सहयोग करते रहें।