उम्मीदवार जन सभा में केवल छाछ व पानी ही कर सकते हैं वितरित

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– सामूहिक भोज का खर्च भी जुड़ सकता है उम्मीदवार के चुनावी खर्च में

चरखी दादरी, 7 सितंबर। अगर कोई उम्मीदवार जन सभा में पानी अथवा छाछ के अलावा खाने-पीने की अन्य कोई वस्तु लोगों के बीच वितरित करता है तो उन वस्तुओं पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ेगा।

जिला निर्वाचन अधिकरी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि चुनावी जनसभा के दौरान उम्मीदवार केवल छाछ व पानी ही लोगों के बीच वितरित कर सकता है। जिस पर आने वाले खर्च को उसके चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाता। लेकिन इनके अलावा कोई अन्य चीज वितरित की जाती है तो उसे संबंधित उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही उम्मीदवार ने स्वयं सामूहिक भोज का आयोजन न किया हो, लेकिन वह किसी अन्य द्वारा आयोजित सामूहिक भोज या इस तरह के अन्य कार्यक्रम में अपने समर्थकों सहित जाकर अपने पक्ष में वोट मांगता है तो उसका खर्चा भी संबंधित उम्मीदवार केे खाते में जोडा जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के उपरांत अगर कोई स्टार प्रचारक किसी उम्मीदवार या उसका एजेंट स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करके पहुंचता है तो यात्रा का 50 प्रतिशत खर्चा उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर स्टार प्रचारक के साथ दो अथवा तीन उम्मीदवार यात्रा करते हैं तो इन तीन उम्मीदवारों केे बीच आधे खर्च को विभाजित कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को उसी सूरत में अलग रखा जाएगा जब वह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेगा। उन्होंने कहा कि अगर दो दलों के बीच चुनावी समझौता है और एक दल का स्टार प्रचारक दूसरे दल के उम्मीदवार केे पक्ष में जाकर प्रचार करता है तो उसकी यात्रा का सारा खर्च संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड दिया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर निरीक्षण के दौरान उम्मीदवार के खर्चा रजिस्टर में कोई खामी पाई जाती है तो उसे उम्मीदवार केे खर्चा रजिस्टर व शैडो एक्सपेंडिचर रजिस्टर में दर्ज करना होगा और उम्मीदवार के हस्ताक्षर करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि खर्चे संबंधी खामियों के चलते संबंधित उम्मीदवार को 48 घंटे का नोटिस जारी किया जाएगा और उक्त उम्मीदवार नोटिस का जवाब नहीं देता है तो उसकेे खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-171-1 के तहत मुकद्मा दर्ज हो सकता है।

उन्होंने स्पष्टï किया कि खर्चे के रख रखाव का तरीका गलत पाया गया तो इस स्थिति में भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पैसे, गिफ्ट, शराब या कोई अन्य चीज बांटी जाती है तो इसे अवैध माना जाता है। ऐसे सभी खर्चों का आंकलन करके संबंधित उम्मीदवार केे न केेवल खाते में जोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी ऐसी वस्तु को देना, जिससे मतदाता प्रभावित हो उसे रिश्वत की श्रेणी में माना जाएगा और इसमें मुकदमा दर्ज किए जाने का प्रावधान है।

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