उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के बाद 3 दिनों के अंदर-अंदर इसकी तीन-तीन प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में जमा करवानी होंगी।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्णतः अनुपालना सुनिश्चित करे।