डी.एड. की परीक्षाओं के दृष्टिïगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लगाई

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-राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय (बाल) आगरा चौक पलवल बनाया गया है परीक्षा केंद्र

शिक्षा बोर्ड की डीएलएड प्रथम वर्ष (री-अपीयर/मर्सीचांस) व द्वितीय वर्ष (फ्रेश/री-अपीयर/मर्सीचांस)की परीक्षाओं का आयोजन 30 जुलाई से 22 अगस्त तक जिला में स्थापित किए परीक्षा केंद्र राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय आगरा चौक पलवल में किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक होनी वाली परीक्षाओं को सुचारु रूप से करवाने के दृष्टिïगत केंद्र के आस-पास के क्षेत्र में परीक्षा के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लगाई गई है।

जिलाधीश डा. हरीश वशिष्ठï ने बताया कि शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से करवाई जाने वाली डीएलएड परीक्षाओं के मद्देनजर के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षाओं का सुचारु रूप से संचालन करवाने के लिए जिला में स्थापित परीक्षा केंद्र राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय आगरा चौक पलवल के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 लगाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश 30 जुलाई से 22 अगस्त तक दोपहर दो बजे से सायं पांच बजे तक जारी रहेंगे। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाइल फोन, वाई-फाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं परीक्षा केंद्रों के आस-पास फोटो स्टेट की मशीन भी बंद रखी जाएगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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