शहरी स्थानीय निकायों के किराएदारों/लीज धारकों/तहबाजारी वालों की मलकीयत के लिए दावे प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 अगस्त तक बढ़ी :- उपायुक्त अजय कुमार

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– जिन किराएदारों/लीज धारकों/तहबाजारी को 31 अक्तूबर तक 20 साल पूरे हो रहे हैं, उन्हें भी अब इस योजना का मिलेगा लाभ

रोहतक, 4 अगस्त : उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने शहरी निकायों के किरायेदारों/ लीज धारकों/ तहबाजारी वालों के लिए संपत्ति के स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2020 को जिनके किराया/ लीज/ तहबाजारी पर 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक का समय पूरा हुआ था, वे ही आवेदन कर सकते थे।

अजय कुमार ने बताया कि जनता के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने इस समय सीमा को भी 31 अक्तूबर 2024 कर दिया है। इसका अर्थ है कि अब नगरपालिका के किराए/लीज/तहबाजारी वाले जो दुकान/मकान पर काबिज को 31 अक्तूबर 2024 को भी 20 वर्ष या उससे अधिक का समय हो रहा है, अब वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेगें।

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