उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

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हरियाणा कृषि विभाग द्वारा आरकेवीवाई योजना के सीआरएम घटक के तहत फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान 4 अगस्त 2024 तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

अजय कुमार ने बताया कि उपरोक्त योजना के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में (ट्रैक्टर चालित यंत्र) आवेदन हेतु आवेदक के नाम पर ट्रैक्टर पंजीकृत होना चाहिए एवं आवेदक के नाम पर मेरी फसल-मेरा ब्योरा रजिस्टर होना अनिवार्य है। योजना के तहत बेलिंग यूनिट, सुपर सीडर पर अनुदान का लाभ लेने हेतु इच्छुक किसान, विभाग की वेबसाइट पर मेरी फसल-मेरा ब्योरा पंजीकरण नंबर/पंजीकृत मोबाइल नंबर द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान उक्त यंत्रों में से अलग-अलग तरह के किन्हीं 4 यंत्रों (बेलिंग यूनिट से 3 मशीन एवं 1 अलग मशीन) हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि किसान ने उसी कृषि यंत्र पर पिछले 3 साल में अनुदान का लाभ ना लिया हो। आवेदन के साथ पेन कार्ड, हरियाणा में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता संख्या और स्व-घोषणा/ प्रतिज्ञा अपलोड करें। एक फैमिली आईडी नंबर पर केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान होना अनिवार्य है, चाहे भूमि स्वामित्व हो या न हो। इसके लिए चयन प्रक्रिया ऑनलाइन ड्रा ऑफ़ लोटस के माध्यम से डीएलईसी द्वारा आवेदन की वरिष्ठता तय की जाएगी

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