उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि

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हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान उम्मीदवारों द्वारा अस्थाई चुनाव कार्यालय संचालित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा अस्थाई चुनाव कार्यालय खोलने के संबंध में चुनाव आयोग ने शर्तें व मापदंड निर्धारित किए हैं। इन शर्तों व मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही अस्थाई चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

इन शर्तों में मापदंडों का जिक्र करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति का अतिक्रमण करके कोई भी चुनाव कार्यालय नहीं खोला जा सकता। धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक स्थल के परिसर में भी चुनाव कार्यालय नहीं खोला जा सकता। शैक्षणिक संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी चुनाव कार्यालय नहीं खोला जा सकता। मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में भी चुनाव कार्यालय नहीं खोला जा सकता। चुनाव कार्यालय में केवल एक पार्टी झंडा और बैनर पार्टी का चिन्ह फोटो के साथ प्रयोग किया जा सकता है। बैनर का साइज 4 3 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्थानीय कानून में आकार कम किया गया है, तो इसे ही माना जाएगा।

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