*चुनाव को शान्तिपूर्ण सम्पन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करने का किया आह्वान*
*एक उम्मीदवार कर सकेगा प्रति विधानसभा क्षेत्र 40 लाख रुपये चुनाव खर्च*
*निर्धारित स्थानों पर उम्मीद्वारों द्वारा जनसभा/रैलियों के आयोजन के लिए रिट्रर्निंग अधिकारियों से लेनी होगी अनुमति-डाॅ. यश गर्ग*
पंचकूला, अगस्त: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ यश गर्ग ने आज लघु सचिवालय के सभागार में हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने राजनैतिक दलों से हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदातयतों की दृढता से पालना करते हुए चुनाव को शान्तिपूर्ण सम्पन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया।
उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा के उपरांत जिला में आदर्श चुनाव आचार संहित लागू है और सभी राजनैतिक दल इसकी पालना सुनिश्चित करे।
*नामांकन स्थल से 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को होगी अनुमति*
उन्होंने बताया कि कालका और पंचकूला में एसडीएम कार्यालयों में नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन वाले दिन नामांकन स्थल से 100 मीटर की परिधि में केवल तीन गाड़ियों और कार्यालय में उम्मीदवार सहित पांच लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर उम्मीदवार के साथ उसके इलैक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट को प्रवेश करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार प्रति विधानसभा क्षेत्र 40 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकेगा।
*राजनैतिक दल/उम्मीद्वार किसी भी सरकारी एवं अर्ध-सरकारी रैस्ट हाऊस/बंग्ले का प्रयोग चुनाव की बैठक के लिये नहीं कर सकेंगे*
उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए जिला पंचकूला की दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों नामतः 01-कालका व 02-पंचकूला में जनसभा/रैली करने के लिये स्थान निश्चित कर दिये गये है। इन निर्धारित स्थानों पर उम्मीद्वारों द्वारा जनसभा/रैलियों का आयोजन सम्बंधित रिट्रर्निंग अधिकारियों की अनुमति के उपरान्त किया जायेगा। इसके अलावा किसी भी राजनैतिक दल/उम्मीद्वार द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी स्कूल, कॉलेज स्थल अथवा धार्मिक स्थल का प्रयोग रैली व अन्य चुनाव सम्बंधित प्रचार-प्रसार हेतू नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनैतिक दल/उम्मीद्वार द्वारा किसी भी सरकारी एवं अर्ध-सरकारी रैस्ट हाऊस/बंग्ले का प्रयोग चुनाव की बैठक के लिये नहीं किया जायेगा।
*सभी उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव से सम्बंधित किये जाने वाले खर्च का लेखा अलग से रखना होगा*
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल/उम्मीद्वार चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी/रिट्रर्निंग अधिकारी/अधिकृत अथॉरिटी की अनुमति से ही चुनाव प्रचार के लिये वाहन का प्रयोग कर सकेगा। सभी उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव से सम्बंधित किये जाने वाले खर्च का लेखा अलग से रखना होगा तथा इससे सम्बंधित अलग से बैंक में खाता भी खुलवाना होगा। उम्मीद्वारों द्वास चुनाव के दौरान किये गये खर्चे की तीन बार इन्सपेक्शन करवाई जायेगी, जिसकी तिथि एक्सपेंडिचर आॅब्जर्वर द्वारा निर्धारित की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनैतिक दल अपने-2 बी०एल०ए० की नियुक्ति अवश्य करें और उनके नाम व नंबर की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय से सांझा करें।
*निर्वाचन सामग्री पर छपवाई की मात्रा व छापने वाली प्रिन्टींग प्रेस का पूरा पता देना अनिवार्य*
डाॅ. यश गर्ग ने कहा कि चुनाव लड रहे सभी उम्मीद्वारों द्वारा छपवाई व इस्तेमाल की जाने वाली निर्वाचन सामग्री पर छपवाई की मात्रा व छापने वाली प्रिन्टींग प्रेस का पूरा पता छपवाई गई निर्वाचन सामग्री पर दर्शाया जायेगा तथा इसका विवरण चुनाव कार्यालय द्वारा गठित इलैक्शन एक्सपेंडिचर माॅनिटरिंग टीम को उपलब्ध करवाया जायेगा। चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीद्वारों द्वारा स्थानीय बाजार से टैन्ट व अन्य सामान किराये पर लेने हेतू जिला प्रशासन द्वारा दरें निर्धारित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव के दौरान सभी प्रकार की अनुमतियों के लिये ऑन लाईन आवेदन किया जाना है। चुनाव से सम्बंधित सभी प्रकार की प्रमिशन ऑनलाईन सुविधा ऐप के माध्यम से प्रदान की जायेगी। विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिये चुनाव खर्च की निगरानी हेतू वीडियो सर्विलाॅन्स टीम, वीडियो व्यूईंग टीम, अकाउंटिंग टीम, एक्सपेंडिचर माॅनिटरिंग कंट्रोल रूम, फ्लाईंग स्कवाॅर्ड और स्टेटिक्स सर्विलाॅन्स टीम का गठन कर दिया गया है।
*शिकायत व अन्य जानकारी के लिए जिला सचिवालय की नई बिल्डिंग के कमरा नंबर-6 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया*
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान गतिविधियों/शिकायत व अन्य जानकारी के लिए प्रशासन द्वारा जिला सचिवालय की नई बिल्डिंग के कमरा नंबर-6 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके अलावा कंट्रोल रूम नम्बर 1950 भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर राजनैतिक दलों द्वारा प्रिंट मिडिया व इलैक्ट्रोनिक्स मिडिया द्वारा किये जाने वाले खर्च का आंकलन डीएवीपी द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप किया जायेगा। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञापनो के प्रमाणीकरण पेड न्यूज की शिकायतों/मुद्दों की जांच आरपी अधिनियम के तहत मीडिया से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए जिला पंचकूला में चुनाव से सम्बंधित मीडिया सर्टीफिकेशन माॅनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। अभियर्थीयों द्वारा चुनाव से सम्बधित प्रचार में प्रयोग की जाने वाली प्रिंट मिडिया च इलैक्ट्रोनिक्स निडिया के माध्यम से प्रचार सामग्री का सत्यापन इस कमेटी से करवाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदातयतों के अनुसार 02 सितम्बर 2024 तक मतदाता सूची में नये मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जायेगें।
इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला गौरव चैहान, एसडीएम कालका राजेश पूनिया, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों में बीजेपी से राजेंद्र नोनिवाल, जेजेपी जिलाध्यक्ष ओपी सिहाग, राजेश कुमार, ईश्वर सिंगमार, आम आदमी पार्टी सेे सुरेंद्र राठी और साहिब दीन और कांग्रेस पार्टी से दीपांशु बंसल उपस्थित थे।