चरखी दादरी, अगस्त। विधानसभा आम चुनाव- 2024 का चुनाव लडने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव खर्च का सही ब्योरा रखना जरूरी है। इसके लिए संबंधित उम्मीदवार को नामांकन के समय खर्चा रजिस्टर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस रजिस्टर में ही चुनाव से संबंधित खर्च का ब्योरा दर्ज करना होगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रूपए की राशि विधानसभा चुनाव के दौरान खर्च कर सकता है। चुनाव के दौरान खर्चा रजिस्टर ककी तीन बार जांच करवानी जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि विधानसभा लडऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम आने के बाद एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस बार प्रत्येक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है।
उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को उपलब्ध करवाए जाने वाले रजिस्टर में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार से अधिक का चुनाव व्यय सभी स्थितियों में चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही विधानसभा आम चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, उस तिथि से एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है।