विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाधीश ने लगाई धारा 163

0
0

– प्रिंटिंग पै्रस, शस्त्र, लाऊड स्पीकर आदि पर किए आदेश जारी

चरखी दादरी, 19 अगस्त। जिलाधीश राहुल नरवाल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेशों के तहत अस्त्र शरूत्र, प्रिंंटिंग पै्रस, लाऊड स्पीकर, डिफेशमेंट आफ प्रोपर्टी आदि को शामिल किया गया है।

आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य आग्रय हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश विधानसभा संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। साथ ही डिफेशमेंट आफ प्रोपर्टी के तहत बिना अनुमति और चिंहित स्थानों के अलावा पोस्टर आदि भी नहीं लगाए जा सकते हैं। साथ ही प्रिंटिंग पै्रस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उसपर स्वयं सहित छपवाने वोल का ब्योरा अंकित करना जरूरी है। आदेशों के अनुसार केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाऊड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here