जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले की सीमा में आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद (फायर-आर्म्स एंड एम्युनिशन) के परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद है तो वह अपने निकट के पुलिस स्टेशन या फिर अधिकृत आर्म्स डीलर के पास जमा करवाएं। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं।