कि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन एक्ट 2012 की धारा 50 (1) के अंतर्गत सभी पंजीकृत सोसायटी/संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी सोसायटी/संस्था की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट विभाग के आनलाइन पोर्टल हरियाणाइंडस्ट्रीज.जीओवी.इन पर जमा करवानी आवश्यक है। इसलिए जिला रजिस्ट्रार, फर्म एवं समितियां कुरुक्षेत्र के कार्यालय से पंजीकृत सभी सोसायटी व संस्थाओं को यह निर्देश दिए जाते है कि हर वर्ष अपनी संस्था की वार्षिक आडिट रिपोर्ट आनलाइन विभागीय पोर्टल हरियाणाइंडस्ट्रीज.जीओवी.इन पर जमा करवाना सुनिश्चित करें।