जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22(।) और 23 (॥) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना गदपुरी में दर्ज एफआईआर संख्या 185 से संबंधित उर्वरक के जब्त स्टॉक को नष्ट करने की प्रक्रिया कार्य को 11 जुलाई 2024 से पूर्ण होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के ईटीओ विजय को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
इसी प्रकार 16 जुलाई 2024 से गांव बागपुर कलां में वारंट दखल की कार्यवाही का निष्पादन कार्य पूर्ण होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पलवल के नायब तहसीलदार कुंवरदीप को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहित 1973 में प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कार्य नियम व हिदायतों के अनुरूप किया जाए।