पलवल, । जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22(।) और 23 (॥) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव कलवाका में 02 अगस्त से कार्य पूर्ण होने तक फिरनी के साथ पंचायती जमीन के प्लॉट से अनाधिकृत अतिक्रमण हटवाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीपीओ पृथला प्रवीण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जमीन के सीमांकन का कार्य नियम व हिदायतों के अनुरूप किया जाए।