गांवों की फिरनी से अतिक्रमण हटवाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त : जिलाधीश नेहा सिंह

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जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22(।) और 23 (॥) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव पातली खुर्द और गांव अमरपुर में फिरनी से अतिक्रमण हटवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है। इसके अलावा पुलिस टीम भी मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश नेहा सिंह ने ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी(बीडीपीओ)को गांव अमरपुर की फिरनी से अतिक्रमण हटवाने के लिए 20 जुलाई से कार्य पूर्ण होने तक और गांव पातली खुर्द में फिरनी से अतिक्रमण हटवाने के लिए 25 जुलाई से कार्य पूर्ण होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसके अलावा हथीन के नायब तहसीलदार श्रवण कुमार को चितवाटा टोल प्लाजा के पास और गांव बामनीका में केएमपी एक्सप्रेसवे से अतिक्रमण हटवाने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्य पूर्ण होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा गांव सोलड़ा में खेवत/खाता नंबरं 1058/1066, मुस्तिल 95, किला नंबर 9/2-11-12(17 कनाल, 7 मरला)जमीन की पैमाइश करवाने के दौरान कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 जुलाई से कार्य पूर्ण होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गांव गदपुरी में पंचायती दुकान व भूमि खाली करवाने की कार्रवाई के दौरान कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीपीओ प्रवीन कुमार को 23 जुलाई से कार्य पूर्ण होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जमीन का सीमांकन कार्य नियम व हिदायतों के अनुरूप किया जाए।

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