
जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22(।) और 23 (॥) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव पृथला के आबादी क्षेत्र में पंचायत रास्ते से अनाधिकृत अतिक्रमण हटवाने के दौरान 30 जुलाई से कार्य पूरा होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायत राज पृथला के एसडीओ पोहप सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
इसी प्रकार गांव बंचारी में गौचारा भूमि से अनाधिकृत कब्जा अथवा अतिक्रमण हटवाने के दौरान तुरंत प्रभाव से कार्य पूर्ण होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीपीओ होडल प्रवीण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में पलवल, होडल, हथीन तथा पृथला के शहरी एवं कंट्रोल एरिया में माह अगस्त 2024 के दौरान शैड्यूल रोड, राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रतिबंधित पट्टी से अनाधिकृत कॉलोनियों अथवा निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जमीन के सीमांकन का कार्य नियम व हिदायतों के अनुरूप किया जाए।