बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान के लिए भरना होगा 12-डी फॉर्म-संबंधित बीएलओ द्वारा पात्र लाभार्थियों के घर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं 12-डी फॉर्म :- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती

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कैथल, 6 सितम्बर ( ) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आगामी 5 अक्तूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्तूबर को मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व दिव्यांग व्यक्ति की सुविधा के लिए घर से मतदान करने की विकल्प प्रदान किया है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य पात्र व्यक्ति मतदान करने से वंचित न रहे।

उन्होंने ने बताया कि 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म 12 डी भरकर अपनी सहमति देते हुए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पांच दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। ऐसे में कोई भी उपरोक्त व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए सभी बीएलओ द्वारा घर घर जाकर फार्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है तो उसे फार्म 12 डी भरकर देने को आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी। मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके पते पर पहुंचेगी। मतदाताओं को उनके दौरे के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। बीएलओ दिव्यांग व 85 प्लस आयु के मतदाताओं के घर से 10 सितंबर तक फार्म-12 डी प्राप्त करेंगे।

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