संतानों के दुर्व्यवहार से पीड़ित बुजुर्ग नि:शुल्क कानूनी मदद के लिए डीएलएसए के फ्रंट ऑफिस से करें संपर्क करें

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भिवानी, 9 अगस्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार के मार्गदर्शन में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता बलजीत पुनिया और कोऑर्डिनेटर दिनेश कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही कानूनी मदद के बारे में वरिष्ठजनों को विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने जागरूकता शिविर में बताया कि बुजुर्ग लोगों को सम्मान देने के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। आज की पीढ़ी बुजुर्गों के त्याग को समझना ही नहीं चाहती। इसके कई पारिवारिक कारण हो सकते हैं जिस वजह से बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा, देखभाल, भरण पोषण एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और दुर्व्यवहार, असुरक्षा का सामना करना, परिवार द्वारा घर से बाहर निकाल देना या असहाय छोड़ देता है तो वे नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस का दूरभाष नंबर 01664-245933 पर संपर्क करके नि:शुल्क कानूनी सलाह व मदद के लिए आवेदन कर सकते है। प्राधिकरण द्वारा उनकी हर संभव कानूनी मदद की जाएगी।

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