*पहली अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में हर मतदाता करें अपनी भागीदारी सुनिश्चित : डीसी*

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*- वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य*

*- चुनाव में एक-एक वोट का होता है बड़ा महत्व*

*- राजनीतिक दल भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न करवाने में करें सहयोग*

*रेवाड़ी, 22 अगस्त*

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है और एक-एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतदान करना सबका अधिकार है। चुनाव में मतदान करने का मौका 5 साल के बाद मिलता है। इसलिए सभी मतदाताओं को पहली अक्टूबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रदेश के युवाओं को समझना होगा कि लोकतंत्र में भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत बनता है। उन्होंने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि यदि आप अपनी आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं तो लोकतंत्र में वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कि फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र होना, मतदान करने का अधिकार नहीं देता। वोट डालने के लिए व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है, उसी से वोट डालने का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि सहित 12 प्रकार के अपने आईडी दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाना है। हर मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक सरल, सुगम व जल्द पहुच उपलब्ध हो इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप भी तैयार किए गए हैं। इन एप के माध्यम से मतदाताओं, उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिलेगी।

*दो सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं युवा : डीसी*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो युवा एक जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु के हो गए हैं, वे दो सितंबर तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त, 2024 को किया जाएगा। एक जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर वोट बनाए जाते थे। अब भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार वोट बनवाने की अर्हता तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है। अब पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को वोट बनवाने की अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र की मंगलवार 27 अगस्त को प्रकाशित होने वाली संशोधित मतदाता सूची में किसी पात्र युवा का नाम नहीं है तो वह बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए पांच सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

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