कैथल, अगस्त ( ) डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विवेक भारती के निर्देशानुसार मंगलवार को जींद रोड स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हॉल में विधानसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत चुनाव प्रक्रिया से जुडे़ अधिकारियों व कर्मचारियों को ईवीएम व वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरस ने चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने को लेकर उपस्थित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि मतदान से एक दिन पहले निर्धारित बूथ पर पहुंचना होगा। जिस भी स्कूल / धर्मशाला / सामुदायिक केंद्र आदि में पोलिंग बूथ बनाया गया है, उसकी परिधि से 200 मीटर की दूरी पर ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से निर्धारित आकार में टेंट लगाया जा सकता है। यदि किसी बूथ के बाहर मतदाताओं की लाईन लगी हो तो सभी के नियमानुसार वोट डलवाना सुनिश्चित करें। पीओ द्वारा चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी फार्म भरें जाते हैं, उस पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर अवश्य करायें।
प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारियों को टे्रनर्स ने बताया कि वे मतदान से एक घंटा पहले मॉक पोल की प्रक्रिया को एजेंटों की मौजूदगी में पूरा करें। इस प्रक्रिया को नोटा (नन ऑफ द अबव) सहित 50 वोटों को समान रूप से बांटकर पूरा किया जाना चाहिए। मॉक पोल के दौरान किये गये वोट तथा वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों व कंट्रोल यूनिट में कुल वोट का मिलान होने पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर जरूर करायें। मॉक पोल के बाद इसका रिकॉर्ड भी रखें। मॉक पोल की स्लिप के पीछे मुहर लगाकर उसे काले रंग के लिफाफे में सील बंद करके रखें।
मास्टर ट्रेनरस ने बताया कि चुनाव के दौरान ईवीएम खराब होने की स्थिति में नियमानुसार कार्य करें और एआरओ को सूचित करें। यदि मतदान के दौरान बीयू / सीयू खराब होता है तो पूरा सेट बदलना जरूरी है, जबकि वीवीपैट खराब होने की स्थिति में केवल वीवीपैट बदलना जरूरी है। यदि कोई मतदाता बूथ में आने के बाद वोट डालने से इंकार कर देता है तो उस स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही, उम्र को लेकर दी जानी वाली चुनौती, टेंडर वोट, ईवीएम व वीवीपैट को सील की जाने वाली प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रकार के फार्मों आदि के बारे में भी बताया।
इस मौके पर डीईओ विजय लक्ष्मी, डीईईओ सरोज के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।