सौर ऊर्जा ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए जिला के किसान 25 जुलाई तक सरल पोर्टल पर करें आवेदन

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-लक्षित लाभार्थियों का परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा चयन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला पलवल के किसान 6 श्रेणियों के 3 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सोलर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए प्रदेश सरकार के सरल पोर्टल पर 25 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण (सरेंडर) करना पड़ेगा। वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होनें 1 एचपी 10 एचपी बिजली आधारित कृषि टयूबवैल के लिए आवेदन किया था उन्हें पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त पलवल जितेंदर सिंह ने बताया कि गांव खाईका, खंड हथीन के केवल वही किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे, जो किसान पहले से ही डीजल पंप सैट या जैरनेटर सैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में उनके लिए सूक्ष्म सिंचाई विधि स्थापित कराना अनिवार्य है। पुराने सभी आवेदक (20 फरवरी 2024 से 05 मार्च 2024 तक के आवेदकों को छोडक़र) भी नये सिरे से आवेदन करें (जिन्होनें अभी तक लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है)। बिना लाभार्थी हिस्सा के जमा किए गए आवेदन को रद्द माना जाएगा। जिन आवेदकों ने 20 फरवरी 2024 से 05 मार्च 2024 तक आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं हैं। वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं (अगर किसी ने एक से ज्यादा आवेदन किऐ है तो उनका केवल पहला आवेदन मान्य होगा )। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द होना आवश्यक है। इसके अलावा किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र), अपलोड करना अति आवश्यक है।

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है वहां पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।

किसान प्रदेश सरकार के सरल पोर्टल पर अपने ऑनलाइन में क्षमता अनुसार जैसे 3 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक राशि 53,926 रुपये, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर राशि 1,13,629 रुपये तथा 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर राशि 1,42,170 रुपये और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर राशि 1,40,759 रुपये, 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर राशि 2,02,253 रुपये और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सोलर राशि 2,06,486 रुपये पंप के लिए आवेदन व अपनी इच्छानुसार कंपनी का चयन कर सकते हैं। इसके उपरांत फार्म जमा करने पर आपको एक चालान प्राप्त होगा, जिसमें लाभार्थी हिस्सा जमा करने के लिए एक वर्चुअल खाता नंबर लिखा होगा जोकि हर आवेदक का अलग होता है। इसके उपरांत लाभार्थी को अपना हिस्सा इस वर्चुअल खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस से किसी खाते से या बैंक में जाकर जमा करवाना होगा।

सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से संबंधित अधिक जानकारी व नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए जिला के किसान विभाग की वेबसाइट http://hareda.gov.in पर जा सकते है। इसके अलावा किसी भी कार्यदिवस पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी कार्यालय, पलवल में संपर्क कर सकते हैं।

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