एक लाख तक की आय वाले परिवार करें आवेदन रोहतक, 21 जुलाई : उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से राज्य परिवहन विभाग की बसों में एक हजार किलोमीटर तक नि:शुल्क यात्रा के लिए दिया जा रहा हैप्पी कार्ड आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की खातिर वरदान साबित हो रहा है। एक लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के सदस्य इस कार्ड के सहारे बेझिझक होकर बस में सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना अर्थात हैप्पी कार्ड की शुरुआत तो इस साल मार्च माह में कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने की वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इसका वितरण जून माह में आरंभ किया। इस कार्ड पर धारक परिवार के सभी सदस्य एक हजार किलोमीटर तक बस में फ्री यात्रा करने के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि सीएससी सैंटर पर जाकर जिन परिवारों की फैमिली आईडी में इनकम एक लाख रुपए या इससे कम दर्शाई गई है, वे हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। रोडवेज विभाग की ओर से 15 दिनों में इन आवेदकों को मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भिजवाया जाता है। इसके बाद बस स्टैंड स्थित रोडवेज कार्यालय में आकर नागरिक अपने कार्ड को ले सकते हैं। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि एक कार्ड के लिए आवेदक को 50 रूपए का शुल्क देना होता है। कार्ड में एक हजार किलोमीटर का सफर पूरा होने के बाद धारक इसमें अपनी इच्छा के अनुसार और रूपए डलवा कर इसे बस में एटीएम की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बस की टिकट लेने के उसको कैश देने की आवश्यकता नहीं होगी। कंडक्टर कार्ड को अपनी मशीन से पंच कर टिकट की राशि काट लेगा। एक साल के पश्चात कार्डधारक को फिर से 1000 किलोमीटर नि:शुल्क यात्रा करने का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि यह स्कीम आनलाइन है और इसके लिए पात्र व्यक्ति को बार-बार परिवहन विभाग के कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है।