जिलाधीश एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत 1 अक्तूबर को मतदान व 4 अक्तूबर को मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा मानवीय जीवन व सभी प्रकार की संपत्तियों को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत लाइसेंस धारक जल्द से जल्द अपना हथियार संबंधित थाना या वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय नागरिक संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिला में भारतीय नागरिक संहिता-2023 की धारा 163 के तहत किसी भी व्यक्ति के अग्निशस्त्र व किसी भी प्रकार के गोला बारूद जैसे अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस शुदा हथियार है वे अपना हथियार संबंधित पुलिस थाना या वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर जल्द जमा करवाएं और संबंधित से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा बैंकों में तैनात सिक्योरिटी गार्डस आदि पर लागू नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी इन आदेशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें।