चुनाव के मद्देनजर चुनाव सामग्री के प्रकाशन को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू

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’आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत होगी कार्रवाई

’जींद 22 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव सामग्री के प्रकाशन को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत प्रकाशकों को लोकप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के नियमों की पालना करनी होगी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए के प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई चुनाव पैम्फलेट या पोस्टर मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा, जिस पर मुद्रक, मुद्रणालय और प्रकाशक का नाम और पता न हों।

चुनाव सामग्री पर प्रकाशक को अपने नाम के साथ-साथ प्रकाशित करवाने वाले व्यक्ति, संस्थान या पार्टी आदि का नाम एवं पता भी प्रकाशित करना होगा। इसके अलावा प्रकाशक को चुनाव सामग्री प्रकाशित करवाने वाले का एक शपथ पत्र भी लेना होगा जिसमें दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे जो उक्त व्यक्ति को निजी तौर पर जानता हो। आदेशों के अनुसार निर्धारित समय अवधि में प्रकाशन को राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी व जिला स्तर पर प्रकाशन करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी। इसके अलावा प्लास्टिक से किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री का निर्माण करने पर प्रतिबंध है। किसी भी प्रकाशक द्वारा निर्देशों का उल्लंघन या -अनुपालन न करने पर इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 तथा कानून के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  प्रिंटिंग को लेकर ये आदेश सरकारी प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं होंगे।

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