Front News Today: फरीदाबाद 26 मार्च। तंबाकू का किसी भी रूप में प्रयोग लेने वाले व्यक्ति के लिये जानलेवा हो सकता है। इसके अधिक उपयोग किए जाने से व्यक्ति की जान जा सकती है। यह विचार उपायुक्त एवं नगर निगम कमिश्नर यशपाल ने आज एनआईटी स्थित गोल्फ कोर्स के सभागार में जिले के राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के दौरान आयोजित नेशनल वर्कशॉप ऑफ ला इंफोसर के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों, समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का आवाहन करते हुए कहा कि वे अपने-अपने स्तर पर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किसी भी प्रकार के व्यसन सामग्री की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें और लोगों को तंबाकू उपयोग के बुरे प्रभावों से संबंधित जानकारी देकर इसके बुरे प्रभाव बारे अवगत करा कर समय रहते लोगो को जागरूक करने का प्रयास करें ताकि इसके बुरे प्रभाव से होने वाले कैंसर जैसे घातक रोगों से इसका उपयोग करने वाले लोगो को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी दण्डनीय अपराध की सम्बंधित धारा का प्रावधान है। जिसकी उलंघना किए जाने व दोषी पाए जाने वाले पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा खाद्य एवं औषधि प्रशासन, शहरी निकाय, सूचना एवं जनसंपर्क आबकारी व कराधान, नापतोल, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य, परिवहन, रेलवे, कानूनी सेवाएं विधिक प्राधिकरण का आवाहन करते हुए कहा कि वे तंबाकू नियंत्रण हेतु अपने से संबंधित दायित्वों को अपने स्तर पर समय रहते पूरा करने का प्रयास करें ताकि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को नियमित रूप से चलाने पर्यवेक्षण समीक्षा करने हेतु नोडल एजेंसी स्वास्थ्य विभाग है। पुलिस विभाग इसके अंतर्गत कोटपा एक्ट की समस्त धाराओं को लागू करवाने उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने, मासिक अपराध समीक्षा बैठक में कोटपा एक्ट को लागू करवाने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या पेश करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने, मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन में या ड्राइविंग करते समय बीड़ी सिगरेट पीने वाले पर कार्रवाई करने इस अधिनियम के तहत ई-सिगरेट तथा निकोटिन बेचने वालों पर कार्रवाई करने, होटल व रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाने वालों पर कार्रवाई करने, शिक्षा विभाग द्वारा तंबाकू मुक्त विद्यालय संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन करने, कोटपा एक्ट की धारा 4 व धारा 6बी को सभी शैक्षणिक संस्थाओं में लागू करवाने, तंबाकू मुक्त कैंपस घोषित करें, तंबाकू के प्रतिकूल प्रभाव संबंधी जानकारी को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सुगंधित स्वादिष्ट चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध को क्रियान्वित करने, कोटपा की धारा 5 और 7 की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, विचारोत्तेजक पहल: खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह पान मसाला के नमूने लेने, विचारोत्तेजक: पहल होटल रेस्टोरेंट द्वारा हुक्का बार की सेवा मुहैय्या करने या खाद्य पदार्थों के साथ तंबाकू उत्पाद बेचने पर उनके फूड सेफ्टी का लाइसेंस रद्द करने। शहरी निकाय विभाग द्वारा कोटपा एक्ट की धाराओं को लागू करने, उल्लंघना करने वालो के खिलाफ कार्रवाई करने, विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक स्थलों, शहर में लगने वाले मेलों, साप्ताहिक बाजारों आदि को तंबाकू धुंआ मुक्त घोषित करने। सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव एवं तंबाकू कंट्रोल से जुड़े अधिनियम संबंधित जानकारी देने हेतु जागरूकता लाने के लिए दिखाएं पोस्टर, बैनर व अन्य सामग्री तैयार करने। आबकारी विभाग द्वारा तंबाकू के गैर कानूनी व्यापार करने तथा तंबाकू के व्यापार में होने वाले टैक्स चोरी को रोकने तंबाकू उद्योग के पंजीकरण एवं तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी सचिव स्वास्थ्य चेतावनी को प्रकाशित करने। नापतोल विभाग द्वारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत विदेशी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर उत्पाद बनाने की तिथि, पता, ग्राहक सेवा नंबर, ईमेल आदि न होने पर कार्रवाई करने। श्रम विभाग द्वारा तंबाकू फैक्ट्रियों में तंबाकू उत्पादों के 85 प्रतिशत भाग पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी प्रकाशित करने, तंबाकू उत्पाद बना रही हो का पंजीकरण करने। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा गांव में पंचायत द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने, गांवों को तंबाकू मुक्त गांव बनाने के लिए अभियान चलाकर पंचायतों को इसके लिए प्रेरित करने। परिवहन विभाग द्वारा सभी सार्वजनिक वाहनों को तंबाकू धुंआ मुक्त घोषित करने, सार्वजनिक वाहनों जैसे राजकीय बसों इत्यादि पर तंबाकू उत्पादों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को रोकने, सार्वजनिक वाहनों पर तंबाकू विरोधी नारे संदेश इत्यादि लिखवाने। रेलवे विभाग द्वारा रेलगाड़ियों के स्टेशनों को तंबाकू रेलवे अधिनियम 1989 के तहत धूम्रपान करने वालों को जुर्माना करने, रेलगाड़ियों के अंदर व बाहर तंबाकू विरोधी नारे संदेश इत्यादि लिखवाने। कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण संबंधी बने समस्त कानूनों को क्रियान्वित करने हेतु कानूनी जानकारी उपलब्ध करवाने जैसे निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि जनरेशन सर्वाइवर एसोसिएशन इस मुहिम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, सीएमओ रणदीप पुनिया, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रामभगत, कोटपा की नोडल अधिकारी नरेन्द्र कौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि विशेष तौर पर उपस्थित थे।