– चुनाव प्रचार से दूर रहें अधिकारी कर्मचारी, जा सकती है नौकरी
– टीम व तालमेल की भावना से करना होगा चुनाव कार्य
चरखी दादरी, 20 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने जिला के अधिकारियों को विधानसभा चुनाव-2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को जिला में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करने को भी कहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक के दौरानकहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रत्येक विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी चुनाव प्रचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी को निलंबित अथवा निष्कासित भी किया जा सकता है।
नए विकास कार्य नहीं किए जा सकते शुरू
इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की तिथि के बाद कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है। जो कार्य धरातल पर पहले से शुरू हैं, वे लगातार जारी रहेंगे। विकास कार्य से संबधित रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय ने सभी विभागों से पहले ही मंगवा ली है।
सरकारी विश्राम गृहों का नहीं कर सकते उपयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला के सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि विश्राम गृहों में कोई भी राजनीतिक गतिविधियां न हो। न ही उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना विश्राम गृहों की बुकिंग की जाए। इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों व धार्मिक स्थलों को भी चुनाव प्रचार के संबंध में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
सभी अधिकारी व कर्मचारी अब चुनाव आयोग के अधीन करेंगे कार्य
उन्होंने कहा कि अब पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर है और अधिकारियों व कर्मचारियों की आयोग के प्रति पूर्ण जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि जिला में विधानसभा चुनाव का कार्य एक टीम भावना से पूरा करना होगा। चुनाव में जिला के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का कार्य अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर टीम में पूर्ण तालमेल बना रहता है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता।
बिना अनुमति नहीं लगा सकते संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वाल पेंटिंग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी एवं निजी सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वाल पेंटिंग आदि नहीं लगाई जा सकती है। दी हरियाणा प्रीवेंशन आफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989, संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि उनसे संबंधित विभागीय सम्पत्ति पर कोई राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि ना लगे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया जाता है तो यह दी हरियाणा परिवेंशन आफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 संशोधित अधिनियम 1996 का उल्लंघन होगा तथा दोषी पाए जाने पर उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उल्लंघना करने वाले को 6 महीने की सजा व दस हजार रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।
चुनाव होने तक जिला अधिकारी नहीं छोड़ सकते मुख्यालय
उपायुक्त ने जिला के सभी अधिकारियों को विधानसभा चुनाव के दौरान जिला मुख्यालय नहीं छोडऩे के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक किसी भी समय जिला के अधिकारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरी परिस्थितियों में ही केवल पूर्व स्वीकृति लेकर ही जिला मुख्यालय छोड़े। उन्होंने कहा है कि आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।