आदर्श चुनाव आचार संहिता की जाए सख्ती से पालनाः जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा

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– जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व आमजन से की अपील

जींद, 20 अगस्त। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला के आमजन से अपील है कि जिला में सभी पांच विधानसभाओं में चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना करे। आचार संहिता की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों सीट के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा तथा चार अक्टूबर को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि पांच सितंबर वीरवार को चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी होगी तथा 12 सितंबर तक नामांकन होंगे। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल व छंटनी की जाएगी जबकि सोमवार 16 सितंबर को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। इसके बाद मंगलवार एक अक्टूबर को मतदान होगा तथा चार अक्टूबर को मतगणना होने के साथ ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों से भी अपनी ड्यूटी में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभा/रैली करने के लिये स्थान शीघ्र निश्चित किये जायेगें। सभी राजनैतिक दल सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति उपरान्त निर्धारित स्थान पर ही जनसभा/रैलियों का आयोजन करें। स्कूल ग्राउंड अथवा धार्मिक स्थल का रैली के लिए निषेध/प्रतिबन्धः- सभी राजनैतिक दलों/उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी स्कूल, काॅलेज के कैम्पस अथवा धार्मिक स्थलो का प्रयोग रैली व अन्य चुनाव सम्बंधित प्रचार-प्रसार हेतू प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। सभी राजनैतिक दलों/उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव की समाप्ति तक किसी भी सरकारी एवं अर्ध-सरकारी रैस्ट हाऊस/बंग्लो का प्रयोग नहीं किया जायेगा। सरकारी प्रोपर्टी अथवा अन्य प्राईवेट प्रोपर्टी पर झण्ड़े व बैनर लगाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है तथा किसी निजी प्रोपर्टी पर झण्ड़ा अथवा बैनर लगाने के लिये प्रोपर्टी मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है अन्यथा यह डिफैंस आॅफ प्रोपर्टी एक्ट का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव के दौरान प्रयोग किये जाने वाले वाहनों का रिट्रर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/अधिकृत अथोरिर्टी की अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार के लिये प्रयोग करना होगा। सभी राजनैतिक दलों के उम्मीद्वारों एवं अन्य निर्दलीय उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव के दौरान चुनाव से सम्बंधित किये जाने वाले खर्चे का लेखा अलग से रखा जाना है तथा इस से सम्बंधित अलग से बैंक में खाता खुलवाया जाना है।

उन्हांेने बताया कि सभी राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों एवं अन्य निर्दलीय उम्मीदवारोें द्वारा चुनाव के दौरान किये गये खर्चे का तीन बार निरीक्षण किया जायेगा, जिसकी तिथि एक्सपैंडिचर आॅबजर्वर द्वारा निर्धारित की जायेगी। उम्मीदवारोें द्वारा किये गये प्रत्येक खर्च को चुनाव परिणाम की घोषणा के उपरान्त 30 दिन के अन्दर-2 शपथ पत्र के साथ इलैक्शन एक्सपैंडिचर रजिस्टर मूल बिलों के साथ अभ्यर्थियों द्वारा सम्बंधित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाया जायेगा। सभी राजनैतिक दलो को उनके द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारो द्वारा छपवाई व इस्तेमाल की जाने वाली निर्वाचन सामग्री पर छपवाई की मात्रा व छापने वाली प्रिंन्टिग प्रैस का पूरा पता छपवाई गई निर्वाचन सामग्री पर दर्शाया जाना है तथा इसका विवरण चुनाव कार्यालय द्वारा गठित इलैक्शन एक्सपैंडिचर माॅनिटरिंग टीम को उपलब्ध करवाया जाना है। निर्दलीय उम्मीदवारों को अवगत करवाया जाता है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारो द्वारा सभी प्रकार की अनुमतियां सुविधा एप्प के माध्यम से आॅन लाईन प्रदान की जायेगी। स्थानीय बाजार से टैन्ट व अन्य सामान विधानसभा आम चुनाव, 2024 में निर्धारित दरों पर खरीद/किराये पर लिया जायेगा। वोट से सम्बंधित जानकारी वोटर टोल फ्री 1950 से प्राप्त की जा सकती है। वोटर टोल फ्री नम्बर 1950 के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है कि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है या नहीं।

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जिला की पांच विधानसभा सीटों के लिए होगा चुनाव

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि जिला में विधानसभा क्षेत्र जींद, जुलाना, सफीदों, उचाना व नरवाना के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व आमजन से आह्वान किया है कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती से पालना करें। कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना करें ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपनी ड्यूटी में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतें व चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना करें। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय को शहरी क्षेत्र और पंचायत विभाग को गांवों में प्रचार-प्रसार सामग्री को अतिशीघ्र हटवाने का काम करें। इसी प्रकार से उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को तुरंत प्रभाव से अपने-अपने कार्यालयों व कार्यालय परिसर में प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं।

इस मौके पर जींद के एसडीएम वीरेन्द्र सहरावत, चुनाव नायब तहसीलदार प्रदीप सरोहा, कांग्रेस पार्टी से श्याम लाल गौतम, सीपीआई के रमेश चन्द्र, बीएसपी के देशराज सरोहा, आम आदमी पार्टी से वजीर ढांडा,जेजेपी से संजय गोयत उपस्थित थे।

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