नामांकन के दूसरे दिन रेवाड़ी विस से एक उम्मीदवार ने किया नामांकन : डीसी

0
3

*- जिला में आज भी भरे जा सकेंगे नामांकन, उम्मीदवार 12 सितम्बर तक कर सकते हैं नामांकन*

*रेवाड़ी, 6 सितंबर* डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के 15वें आम चुनावों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 12 सितंबर तक जारी रहेगी। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन शुक्रवार को रेवाड़ी विधानसभा से शिशुपाल ने शहबाजपुर खालसा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। आरओ एवं एसडीएम रेवाड़ी सुरेंद्र सिंह ने नामांकन प्राप्त किया। बावल व कोसली विधानसभा क्षेत्र से किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र गुरूवार 12 सितंबर, 2024 तक भरे जा सकते हैं। शुक्रवार 13 सितंबर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा करते हुए छंटनी की जाएगी। सोमवार 16 सितंबर, 2024 तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) व सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में प्रातः: 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं।

*उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के हलफनामे के भरने होंगे सभी कॉलम

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

*उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाने होंगे 10 हजार रुपए

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।

*विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा है 40 लाख रुपए

डीसी ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपए से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here