– उम्मीदवार 12 सितंबर 2024 तक भर सकते हैं नामांकन
– नामांकन के समय उम्मीदवार को अपने साथ 4 लोगों को लाने की होगी अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन सोनीपत विधानसभा से 02 तथा खरखौदा विधानसभा से एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। उन्होंने बताया कि सोनीपत विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर कमलेश कुमार सैनी व ईश्वर सिंह राठी ने रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सोनीपत अमित कुमार को अपना नामांकन सौंपा। वहीं खरखौदा विधानसभा से भी युग तुलसी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर प्रवीन ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम श्वेता सुहाग के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान गन्नौर, राई, गोहाना व बरोदा विधानसभा से किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दर्ज नहीं करवाया। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र गुरूवार 12 सितंबर, 2024 तक भरे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 07 सितंबर को भी नामांकन दर्ज होंगे और 08 सितंबर को अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 13 सितंबर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा करते हुए छंटनी की जाएगी। सोमवार 16 सितंबर, 2024 तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। प्रदेश में मतदान शनिवार 5 अक्टूबर और मतगणना मंगलवार 8 अक्टूबर को होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में प्रात: 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं।
नामांकन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में करवाया जा सकता है जमा:-
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑनलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है, जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें www.suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा तथा सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।
विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा है 40 लाख रुपए:-
उपायुक्त ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपए से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।
नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाने होंगे 10 हजार रुपए:-
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।
उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के हलफनामे के भरने होंगे सभी कॉलम:-
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।