चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के इस्तेमाल की लेनी होगी अनुमति

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रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग रहेगा प्रतिबंधित

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेनी जरूरी है, बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों (बहादुरगढ़, बादली, बेरी, झज्जर) में रिटर्निंग अधिकारी चुनाव प्रचार पर निगरानी रख रहे हैं और नियमों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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