थाना प्रबंधक सेक्टर 31 ने साईं एक्सपोर्ट कंपनी में कर्मचारियों को नए कानून के संबंध में जानकारी देकर किया जागरुक

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फरीदाबाद- पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के दिशा-निर्देश और डीसीपी सेंट्रल जसलीन कौर के मार्गदर्शन में सेक्टर 31 थाना प्रबंधक व उनकी टीम ने साईं एक्सपोर्ट कंपनी में अधिकारियों व कर्मचारियों को नए कानूनों के बारे में अवगत कराकर जागरुक किया। अब आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) पहले IPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) पहले Cr.PC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023(BSA) के नाम लागू रहेगे।

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा अब नए कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आयुक्त के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रबंधक थाना व प्रभारी चौकियों द्वारा थाना व चौकी में स्थानीय लोगो को तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023(BSA) के बारे में जागरुक जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा साईं एक्सपोर्ट कंपनी में कर्मचारियों को नए कानून की जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि अंग्रेजों के समय से लागू पुराने कानून में से कुछ धाराएं हटाई गई है और कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही महिलाओं को भी नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि नए कानून में महिला सुरक्षा पर बल दिया गया है और बताया कि वह किस प्रकार अपने हितों की रक्षा कर सकती हैं। इस प्रकार कर्मचारियों को जानकारी प्रदान कर जागरूकता कार्यक्रम का समापन किया जिसपर कंपनी प्रबंधन ने पुलिस टीम का तहे दिल से धन्यवाद किया।

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